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कोर्ट का अरविंद केजरीवाल को 24 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश

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दिल्ली की एक अदालत ने 2013 के विधानसभा चुनावों के लिए दाखिल हलफनामे में झूठी सूचनाएं देने के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आज निर्देश दिया। अदालत ने केजरीवाल को निजी उपस्थिति से एक दिन की छूट स्वीकार कर ली। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवारिया ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आप नेता को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया कि जमानत कार्यवाही लंबित है।

अदालत ने कहा, Сयह देखते हुए कि जमानत कार्यवाही लंबित है, इसलिए आरोपी (केजरीवाल) को जमानत, विविध कार्यवाही के लिए सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया जाता है..Т अदालत ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट का आवेदन करने संबंधी आवेदन में केजरीवाल के वकील रिषीकेश कुमार ने दावा किया कि आरोपी की निजी उपस्थिति बहुत जरूरी नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही प्रभावित हुए बगैर चल सकती है और इससे शिकायतकर्ता गैर सरकारी संगठन मौलिक भारत ट्रस्ट को भी कोई नुकसान नहीं होगा।


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