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औरंगाबाद हथियार मामले में अबु जुंदाल सहित 7 दोषियों को उम्रकैद

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औरंगाबाद हथियार मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। मुम्बई हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता अबु जुंदाल समेत 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। मुंबई की मकोका कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है।
 
साल 2006 में औरंगाबाद में हथियार पकड़े जाने के 12 आरोपियों में से अबु जुंदाल समेत 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है | साथ ही 2 को 14 साल और 3 को 8 साल की जेल की सजा का ऐलान हुआ है | मकोका कोर्ट ने इन पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है |
 
भारत सरकार अबु जुंदाल को 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य साज़िशकर्ता मानती है | बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पांच अगस्त को फ़ैसले की कॉपी मिलेगी | फ़ैसले को पूरी तरह पढ़ने के बाद इसके ख़िलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी | मुंबई की इस अदालत ने 28 जुलाई को इस मामले में अबु जुंदाल समते 12 लोगों को दोषी ठहराया था और 10 लोगों को बरी कर दिया था |
 
अदालत ने ये भी माना था कि दोषियों का मकसद गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया की हत्या करना था | महाराष्ट्र एटीएस ने आठ मई 2006 को औरंगाबाद के चंदवाड़-मनमाड हाइवे पर दो गाड़ियों का पीछा कर तीन लोगों को गिरफ़्तार किया था | इन गाड़ियों से 30 किलो आरडीएक्स, 10 एके-47 राइफ़ल्स, 3,200 राउंड बुलेट्स और कई अन्य हथियार बरामद किए गए थे | पुलिस का कहना है कि इस गाड़ी को चला रहे अबु जुंदाल फ़रार हो गए थे | पुलिस के मुताबिक़ महाराष्ट्र के बीड़ निवासी अबु जुंदाल मालेगांव भाग गए थे और वहां से वो बांग्लादेश होते हुए पाकिस्तान चले गए | जुंदाल को 2012 में सउदी अरब से भारत लाया गया था | इस मामले में गिरफ़्तार लोगों पर अदालत ने अगस्त 2013 में आरोप तय किए थे |


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